Goverment के Registration Act, 1908 ke अनुसार अगर आप 11 महीने से ज्यादा के लिए घर किराये पर दे तो हमे कुछ प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है
उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में यह tax अंदाजीत .25% है
मतलब अगर आप कोई घर 25000 RS के दर पर किराये पर 2 साल के लिए दे रहे है तो आपको (25000*24*.25) 150000 RS देना पड़ेगा
इसीलिए अगर आप अपने 150000 बचना चाहते है तो 11 महीने का agriment करे क्योंकि यह टैक्स 12 महीने या फिर उससे ज्यादा का agriment करने पर ही लगता है
इसीलिए ज्यादा तर किरायेदार 11 महीने का agriment करे और महीने पूरे होते ही रिन्यू करवा लें जिसके लिए आपको 1000 से 1500 RS ही खर्च करने पड़ेंगे.
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